हैदराबाद एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस वालों पर नामजद FIR दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जाए :- हाईकोर्ट

हैदराबाद  वेटनरी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में साइबराबाद पुलिस पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस एनकाउंटर के खिलाफ दायर पीआईएल की सुनवाई के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं? अदालत ने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जवाब में एडवोकेट जनरल ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पुलिसकर्मियों को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ औपचारिकता के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। अदालत ने साफ कर दिया कि पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाना चाहिए।